सभी को मिले कानून का सहारा, बाल कैदियों को किया जागरूक


ग्रेटर नोएडा। हर किसी को कानून का सहारा मिले। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर संभव प्रयास कर रही है। मंगलवार को प्राधिकरण की सचिव ने बाल कैदियों को इसके बारे में जानकारी दी। मिली जानकारी के अनुसार जनपद न्यायाधीश विशेष शर्मा के निर्देशन के अनुपालन में मंगलवार को बाल सम्प्रेक्षण गृह फेस-में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्वनगर की सचिव/सिविल जज सिनियर डिवीजन श्रीमती मिनाक्षी सिन्हा ने कैदियों से जानकारी  विधिक साक्षरता शिविर में निःशुल्क कानूनी सलाह के बारे में जानकारी देते हुए सचिव द्वारा बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई गरीब व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में पेश करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में रुकावट नही होगी। उन्होने  बताया कि वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार या बेगारी से पीडित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रुप से अस्वस्थ्य अथवा असमर्थ, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार, आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति निःशुल्क विधिक सलाह पाने के हकदार है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर सचिव/तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति को करना होगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओ की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में संविधानिक उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया सहिता में विर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाल सम्प्रेक्षण गृह के क्राफ्ट टीचर/प्रभारी अधीक्षक धर्मेन्द्र मौर्य एवं स्टाफ तथा किशोर आपचारी उपस्थित रहे।